
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को पूरी गंभीरता से लागू करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा, "यह मामला बेहद गंभीर है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस आदेश (पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध) को पूरी गंभीरता से लागू करेगी।"
याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण, खासकर जल निकायों पर पीओपी मूर्तियों के प्रभाव को उजागर किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कुंबलगोड के हुलिमावु इलाके में उद्योग चलाने वाले दो व्यक्ति, एम. श्रीधर और श्रीनिवास, अवैध रूप से मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। वे आदेश का उल्लंघन करते हुए मूर्तियों की बिक्री जारी रखे हुए हैं।
सरकारी वकील ने तर्क दिया कि कुछ प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे क्योंकि पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और इसे लागू करने की आवश्यकता है।





