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Karnataka. कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक को नौ सितंबर तक बढ़ा दिया।न्यायालय ने मामले में उनके अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद की मंजूरी की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। प्रतिवादी संख्या 4 (आर-4) स्नेहमयी कृष्णा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन ने सुनवाई फिर से शुरू होने पर दलीलें पेश कीं।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना Justice M Nagaprasanna ने कहा, "विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के जी राघवन की बात सुनी गई, विद्वान महाधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। मामले को 9 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे सूचीबद्ध किया जाता है। 19 अगस्त को दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा।" राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत प्रदीप कुमार एस.पी., टी.जे. अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए मंजूरी दी थी।
19 अगस्त को सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है।सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनका निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है और बाहरी विचारों से प्रेरित है।
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Triveni
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