कर्नाटक

Karnataka: विशेष अदालत ने प्रज्वल की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की

Subhi
4 April 2025 9:06 AM IST
Karnataka: विशेष अदालत ने प्रज्वल की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज की
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बेंगलुरु: यौन उत्पीड़न के एक मामले में हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री होने का हवाला देते हुए, मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मामले से बरी करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रज्वल ने 2021 में कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान हसन जिले में अपने गन्निकाडा फार्महाउस और बेंगलुरु के बसवनगुडी में अपने घर पर एक घरेलू सहायिका का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्य का हवाला देते हुए, न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल साक्ष्य की सत्यता एक ऐसा मामला है जिस पर मुकदमे के दौरान संक्षेप में विचार करने की आवश्यकता है। इस मोड़ पर, यह कथित घटना के संबंध में एक मजबूत और गंभीर संदेह पैदा करता है। न्यायाधीश ने कहा, "मैंने अन्य गवाहों के बयान और जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्रियों का भी अध्ययन किया है, जो अपराध के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करते हैं और ऐसे में आरोपी को बरी करने का सवाल ही नहीं उठता है।

न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालयों की घोषणाओं से संकेत मिलता है कि जब पीड़िता द्वारा अपनी पवित्रता के संबंध में बयान दिया जाता है, तो अदालत को इसे स्वीकार करना होगा, जब तक कि यह दूषित न हो या किसी अनियमितता या अवैधता से प्राप्त न हो। दूसरे शब्दों में, यह सामान्य विवेक से माना जाना चाहिए कि कोई भी महिला अपनी पवित्रता के बारे में बयान देने के लिए अदालत के सामने नहीं आएगी।

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