कर्नाटक

स्मार्ट मीटर टेंडर अवैध: वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

Kavita2
18 Jun 2025 12:17 PM IST
स्मार्ट मीटर टेंडर अवैध: वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
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Karnataka कर्नाटक : याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय को बताया कि मसौदा विधेयक, जिसमें कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उन्हें स्मार्ट मीटर खरीदना चाहिए, पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी है। इसी तरह, इस संबंध में निविदा प्रक्रिया कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) के नियमों के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने के संबंध में बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बीईएससीओएम) द्वारा जारी परिपत्र और दावणगेरे के राजश्री इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को स्मार्ट मीटर की बिक्री और रखरखाव के लिए निविदा की अवैधता को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी अयंगर ने कहा, 'अन्य राज्यों में सिंगल-फेज स्मार्ट मीटर की कीमत ₹900 है। हालांकि, राज्य में सिंगल-फेज मीटर की कीमत ₹5,000 तय की गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए आवश्यक थ्री-फेज मीटर के लिए ₹8,000 का भुगतान करना पड़ता है।'

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