
Karnataka कर्नाटक : जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, जो बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी (BESCOM) के अध्यक्ष भी हैं, के खिलाफ एक निजी शिकायत पर आधारित आपराधिक मामला (PCR) दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर पूरी तरह से अवैध है।
विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट, जो आरोपों से संबंधित एक निजी शिकायत की सुनवाई कर रहे हैं, ने यह आदेश दिया है।
न्यायाधीश ने लोकायुक्त पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है और सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
शिकायत में मंत्री के.जे. जॉर्ज, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, BESCOM के पूर्व प्रबंध निदेशक महंतेश बिलगी और BESCOM के तकनीकी निदेशक एच.जे. रमेश को आरोपी बनाया गया है।
भाजपा विधायक डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण, विधायक एस.आर. विश्वनाथ और धीरज मुनिराजू ने यह निजी शिकायत दर्ज कराई है।





