कर्नाटक

SIT की चार्जशीट में खुलासा, यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल ने पीड़िता को हंसने पर मजबूर किया

Rani Sahu
14 Sep 2024 7:55 AM GMT
SIT की चार्जशीट में खुलासा, यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल ने पीड़िता को हंसने पर मजबूर किया
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Bengaluru बेंगलुरु : जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में विशेष जांच दल की तीसरी चार्जशीट से पता चला है कि वह पीड़िता को अपनी पसंद का अधोवस्त्र पहनने और जघन्य कृत्य को अंजाम देते समय हंसने के लिए मजबूर करता था।
मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को विधायकों/सांसदों के लिए विशेष अदालत में 1,691 पन्नों की चार्जशीट पेश की और पीड़िता का बयान भी इसके साथ संलग्न किया।पीड़िता ने कहा कि प्रज्वल ने बंदूक की नोक पर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और उसके नग्न वीडियो के स्क्रीनशॉट लिए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसने जोर देकर कहा कि पीड़िता को यौन उत्पीड़न के दौरान रोना नहीं चाहिए और उसे पूरे समय हंसना चाहिए। प्रज्वल ने 2020 से 2023 तक तीन साल तक पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार किया। उसने उसे अपने होलेनरसीपुरा आवास पर बुलाया और घर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में दोपहर 12.30 बजे उसके साथ बलात्कार किया।
हर बार, जब वह अपराध करता था, तो वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसे धमकी देता था कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह इसे सार्वजनिक कर देगा।पुलिस सूत्रों ने कहा कि मामले में गवाह एक विधायक ने एसआईटी को बताया कि वह एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था जिसमें प्रज्वल और पीड़िता ने भाग लिया था।
विधायक ने कहा कि कार्यक्रम के बाद, प्रज्वल ने बार-बार उसे फोन किया और उसे गेस्ट हाउस में आने के लिए मजबूर किया। एसआईटी ने 120 से अधिक गवाहों से पूछताछ की और पीड़िता का बयान दर्ज किया।
एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ धारा 376 (2) एन (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (1) (अवांछित तरीके से व्यवहार करना, स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन एहसान की मांग करना), 354 (बी) (महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 354 (सी) (चुपके से देखना, किसी महिला की सहमति के बिना निजी कृत्य में उसकी तस्वीर लेना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय प्रज्वल की जमानत याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई करेगा।

(आईएएनएस)

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