
मंगलुरु: धर्मस्थल में कई महिलाओं के कथित बलात्कार, हत्या और दफ़नाने के रहस्य को सुलझाना दक्षिण कन्नड़ पुलिस के लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। गवाह संरक्षण योजना के तहत पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद, पूर्व सफाई कर्मचारी से मुखबिर बने व्यक्ति के ठिकाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अदालत से उसकी सहमति के आधार पर ब्रेन मैपिंग, फ़िंगरप्रिंट और नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने की अनुमति मांगी है।
बुधवार को, एसपी डॉ. अरुण के ने कहा कि मुखबिर का ठिकाना अज्ञात है। हालाँकि, मुखबिर के वकीलों ने कहा कि पुलिस का दावा झूठा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता जाँच में सहयोग करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
एसपी ने गवाह संरक्षण योजना के नियम 7 का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा लागू करने के लिए गवाह की सहमति और सक्रिय सहयोग दोनों की आवश्यकता होती है, जो दोनों में से कोई भी नहीं मिला। 10 जुलाई को, पुलिस ने शिकायतकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया था, लेकिन तब से, संचार केवल ईमेल तक ही सीमित रहा है और शिकायतकर्ता के वर्तमान स्थान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है।
पुलिस ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा एफआईआर और शिकायत की संपादित प्रतियाँ मीडिया को जारी करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि इस खुलासे से गवाह की पहचान की सुरक्षा के प्रयासों को नुकसान पहुँचता है। शिकायतकर्ता की कानूनी टीम, जिसमें वकील धीरज एसजे और अनन्या गौड़ा शामिल हैं, ने कहा कि उन्होंने उन्हें मामले के संपादित विवरण जागरूकता बढ़ाने के लिए साझा करने के लिए कहा था, न कि सुरक्षा से समझौता करने के लिए।
वकीलों ने कहा कि 14 जुलाई को, पुलिस ने एक ज्ञात स्थान पर गवाह का बयान दर्ज करने में चार घंटे से अधिक समय बिताया। शिकायतकर्ता का अस्थायी पता 13 जुलाई को ईमेल के माध्यम से साझा किया गया था। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह पुलिस द्वारा वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रयास है।
11 जुलाई को, शिकायतकर्ता ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र दिया और कथित दफन स्थलों में से एक से बरामद मानव अवशेष सौंपे।
पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने इन अवशेषों को सुरक्षित कर लिया था। शिकायतकर्ता को उम्मीद थी कि पुलिस महाज़र और आगे के दस्तावेज़ तैयार करने के लिए घटनास्थल पर वापस आएगी। हालाँकि, वकीलों ने बताया कि 16 जुलाई तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था।





