कर्नाटक

यौन उत्पीड़न के आरोप: विधायक चव्हाण के बेटे की जमानत याचिका खारिज

Kavita2
1 Aug 2025 1:28 PM IST
यौन उत्पीड़न के आरोप: विधायक चव्हाण के बेटे की जमानत याचिका खारिज
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Karnataka कर्नाटक : एक स्थानीय अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में औरद विधायक प्रभु चव्हाण के बेटे प्रतीक की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।

पीड़िता के वकील और सरकारी वकील केशव श्रीमाले ने 'प्रजावाणी' को बताया, "बीदर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश बी.के. कोमला ने दलीलें सुनीं और 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी और गुरुवार को आदेश सुनाया।"

पीड़िता ने महिला आयोग और बीदर महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतीक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

प्रतीक चव्हाण फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए दो टीमें बनाई हैं।

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