
Karnataka कर्नाटक: मांड्या एडिशनल सेशंस और 2nd फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बी. दिलीप कुमार ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने और उसकी मौत का कारण बनने वाले दोषी को 20 साल जेल और ₹7 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर के तवरगेरे का रहने वाला अकीब आलम उर्फ शेख दोषी अपराधी है। उसने 9वीं क्लास की लड़की को यह कहकर ब्लैकमेल किया था कि वह उससे प्यार करता है और अगर वह उससे प्यार नहीं करती, तो वह उसका हाथ काट देगा और आत्महत्या कर लेगा।
नवंबर 2023 में, वह लड़की को श्रीरंगपटना में करिघट्टा के पास एक कार में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इससे परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली।
मेडिकल जांच में लड़की के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। इस संबंध में मांड्या महिला पुलिस स्टेशन में POCSO केस दर्ज किया गया था। स्टेशन के इंस्पेक्टर आर. आनंद कुमार के नेतृत्व में जांच शुरू की गई, जिन्होंने जरूरी सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में चार्जशीट पेश की।





