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बेंगलुरु BENGALURU : 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की अदालत ने बलात्कार और यौन शोषण Sexual abuse के आरोपों का सामना कर रहे हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनकी हिरासत अवधि को और बढ़ाने की मांग नहीं की।
एसआईटी ने 19 जून को यौन शोषण मामले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया था। मौजूदा और पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने प्रज्वल को 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान प्रज्वल ने पेट संबंधी समस्या की शिकायत की। इस पर न्यायाधीश ने एसआईटी अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखने का आदेश दिया। प्रज्वल को कड़ी सुरक्षा के साथ परप्पना अग्रहारा स्थित बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
इस बीच, शहर की एक सिविल और सत्र अदालत ने प्रज्वल की जमानत याचिका पर फैसला 26 जून तक सुरक्षित रख लिया। प्रज्वल ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में जमानत याचिका दायर की थी। निलंबित जेडीएस नेता के खिलाफ तीन मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने प्रज्वल को अब तक 22 दिनों से अपनी हिरासत में रखा है। 33 वर्षीय को हसन के होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, और बेंगलुरु में उसके खिलाफ दो अन्य मामले दर्ज किए गए थे।
एसआईटी ने उसे तीनों मामलों में पुलिस हिरासत Police custody में लिया था। यौन उत्पीड़न के मामले तब सामने आए जब हसन में प्रज्वल से कथित रूप से जुड़े स्पष्ट वीडियो वाले पेन ड्राइव प्रसारित किए गए। उनके खिलाफ पहला मामला 28 अप्रैल, 2024 को दर्ज किया गया था, जब एक 47 वर्षीय महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी
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