कर्नाटक

डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बिना दवा बेचना अपराध: जनता को चेतावनी

Kavita2
27 July 2025 1:43 PM IST
डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बिना दवा बेचना अपराध: जनता को चेतावनी
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Karnataka कर्नाटक : बिना डॉक्टर के आधिकारिक पर्चे के ग्राहकों को कोई भी दर्द निवारक या गोलियां नहीं दी जा सकतीं। जिला औषधि नियंत्रण सहायक निदेशक सी. गणेशबाबू ने कहा कि सभी प्रकार की दर्द निवारक दवाएं मादक पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के दायरे में आएंगी।

उन्होंने तालुक औषधि विक्रेता कल्याण संघ की वार्षिक आम बैठक और शहर में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यशाला में यह बात कही।

दर्द निवारक दवाओं और दवाओं का अत्यधिक सेवन शरीर पर दवाओं जैसा ही प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, दवा विक्रेताओं को डॉक्टर का पर्चा देखने के बाद ही दवाइयाँ देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सपायर हो चुके पर्चे स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

राज्य के कुछ जिलों में भ्रूण हत्या के मामलों के बाद, दवा दुकानों में गर्भपात की गोलियों की बिक्री के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को गर्भपात की गोलियाँ देते समय डॉक्टर का पर्चा, तारीख और डॉक्टर की कर्नाटक मेडिकल काउंसिल सदस्यता संख्या वाला एक अनुशंसा पत्र लेना अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो दवा दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तालुक औषधि विक्रेता कल्याण संवर्धन संघ के अध्यक्ष शमसुंदर, संघ के राज्य समिति निदेशक एन.सी. पटेल, तालुक मानद अध्यक्ष डी.एस. सिद्दान्ना, उपाध्यक्ष जी.एस. शिवकुमार, सचिव सी. रजनीश और कोषाध्यक्ष रहीम खान उपस्थित थे।

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