कर्नाटक

कर्नाटक में GST पंजीकरण नियमों के सख्त होने पर विक्रेताओं ने चिंता व्यक्त की

Tulsi Rao
22 July 2025 11:58 AM IST
कर्नाटक में GST पंजीकरण नियमों के सख्त होने पर विक्रेताओं ने चिंता व्यक्त की
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बेंगलुरु: वाणिज्यिक कर विभाग ने सोमवार को पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक खुला सम्मेलन आयोजित किया। अब बेंगलुरु के कई विक्रेताओं को यह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

ये नियम, जिनके कारण कुछ विक्रेता केवल नकद प्रणाली अपनाने को मजबूर हुए हैं, लेन-देन के तरीके की परवाह किए बिना लागू होते हैं और पूरी तरह से व्यवसाय के वार्षिक कुल कारोबार पर आधारित होते हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन से बाहर निकलने से व्यवसाय जीएसटी अनुपालन से नहीं बचेंगे, क्योंकि विभाग पिछले वर्षों के यूपीआई भुगतानों के आंकड़े पहले ही एकत्र कर चुका है, जिससे वास्तविक कारोबार की जानकारी मिलती है।

मंगलुरु स्थित संभागीय जीएसटी कार्यालय में वाणिज्यिक कर की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित के अनुसार, वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 40 लाख रुपये या सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये (वस्तुओं) या 50 लाख रुपये (सेवाओं) से कम टर्नओवर वाले व्यवसाय कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जो कम कर दरों और सरल अनुपालन की सुविधा प्रदान करती है।

पंडित ने आश्वासन दिया, "18% की दर निश्चित नहीं है। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद इसे कम किया जा सकता है।"

हालांकि, कई विक्रेताओं ने नए अनुपालन बोझ को लेकर आशंकाएँ व्यक्त कीं।

मल्लेश्वरम स्थित एसएलएन एंटरप्राइजेज के मालिक रघु ने कहा, "हम पंजीकरण तो करा सकते हैं। लेकिन अब हमें उचित लेखा-जोखा रखना होगा। इसका मतलब है कि एक एकाउंटेंट को नियुक्त करना होगा और अतिरिक्त खर्च खुद वहन करना होगा। सरकार कहती है कि वह उपभोक्ताओं से कर वसूल रही है, लेकिन इस तरह की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।"

रघु ने इस प्रक्रिया में अनौपचारिक बाधाओं का भी आरोप लगाया। "वे दावा करते हैं कि पंजीकरण मुफ़्त है, लेकिन इसमें जटिलताएँ होंगी। रिश्वत के बिना, आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़्यादातर अधिकारी पंजीकरण को मंज़ूरी देने से पहले 2,000 से 5,000 रुपये अतिरिक्त मांगते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि लीज़ संबंधी जटिलताएँ इस प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना देती हैं। "अगर व्यावसायिक परिसर लीज़ पर है, तो वे ज़मीन मालिकों के दस्तावेज़ मांगते हैं। लेकिन ज़्यादातर मालिक इन्हें साझा करने से हिचकिचाते हैं।"

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