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मैसूर: चित्रदुर्ग स्थित एक प्रमुख मठ के प्रमुख मठाधीश उन पांच लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' (पॉक्सो) अधिनियम के तहत हाई स्कूल की लड़कियों का कथित रूप से यौन शोषण करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जिला बाल संरक्षण इकाई के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर यहां नजराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों में मठ द्वारा संचालित एक छात्रावास का वार्डन भी शामिल है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत दो लड़कियों के बयान पर आधारित है, जिन्होंने द्रष्टा पर लगभग दो वर्षों से उनका 'यौन शोषण' करने का आरोप लगाया था और अन्य ने कथित रूप से इसके लिए समर्थन या सहयोग करने का आरोप लगाया था।
कहा जाता है कि लड़कियों ने मैसूर स्थित एक सामाजिक गैर-सरकारी संगठन 'ओडानाडी सेवा संस्थान' से संपर्क किया और शुक्रवार की रात काउंसलिंग के दौरान दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिसके बाद ओदानदी ने अधिकारियों से संपर्क किया।सूत्रों ने कहा कि मैसूर पुलिस ने प्रारंभिक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और मामला चित्रदुर्ग के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में स्थानांतरित हो सकता है, क्योंकि यह घटना वहां हुई थी।
NEWS CREDIT : The Free jounarl NEWS
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