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Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू), बेलगाम के कुलपति के रूप में एस. विद्याशंकर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में राज्य सरकार और वीटीयू को तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
हासन के प्रोफेसर बी. योगेश और के.ए. वेणुगोपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एच.टी. नरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने कुलपति विद्याशंकर सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि "यह नियुक्ति वीटीयू कुलपति खोज समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी, जिसमें वीटीयू अकादमिक सीनेट और बाहरी बोर्ड के सदस्य शामिल थे। यह यूजीसी विनियम-2018 और वीटीयू अधिनियम का उल्लंघन है और नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।"
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