
Karnataka कर्नाटक : राज्य सूचना अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाए।
अगले सोमवार (14 जुलाई) को राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक बैठक होगी। राज्य सूचना आयुक्त ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को एक प्रस्ताव सौंपा है कि इन सिफारिशों को बैठक में रखा जाए और उन पर चर्चा की जाए।
सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छात्रों में इस अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। अधिनियम के लागू होने के 20 साल बाद भी, अधिकारियों में सूचना के अधिकार के प्रति उदासीनता है। आयोग ने कहा है कि इसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में उसी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे उन्हें अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में, केवल सूचना प्रदान करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है। आयोग ने सिफारिश की है कि प्रथम अपीलों का निपटारा करने में विफल रहने वाले अपीलीय अधिकारियों को दंडित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाए।





