
Karnataka कर्नाटक : राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जनता को सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहने पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
राज्य के विभिन्न जिला कलेक्टर कार्यालयों, तहसीलदार कार्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालयों और बीबीएमपी कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ 2024 में कई मामले दर्ज किए गए थे। आयोग ने कहा कि इनमें से इस साल मई और जून में 13 मामलों में फैसले दिए गए और 12 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया।
सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में जन सूचना अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि, अधिकारियों ने जनता को सूचना देने से इनकार करके अधिनियम का उल्लंघन किया है। शिकायतों की जांच के दौरान पाया गया कि इसी वजह से विभिन्न सरकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती थीं। इसी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया है।
