
Karnataka कर्नाटक: यहाँ के सीनियर डिवीज़न प्रिंसिपल सिविल जज और JMFC कोर्ट ने एक दूध के टैंकर के ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने और तालुका के गौतमपुर गाँव के पास एक मारुति ओमनी को टक्कर मारने के जुर्म में दो साल की जेल और ₹35,000 का जुर्माना लगाया है। इस घटना में ओमनी में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दोषी व्यक्ति शिकारीपुरा के इनाम अग्रहारा ब्लॉक का रहने वाला शिवानंदा टी.टी. है। 23 जून, 2024 को गौतमपुर के पास, शिवानंदा द्वारा चलाई जा रही गाड़ी ने शिकारीपुरा की ओर से आ रही एक ओमनी को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप कार में सवार ईरप्पा नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई।
इस संबंध में, सागर ग्रामीण पुलिस स्टेशन ने एक मामला दर्ज किया, आरोपी की जाँच की और अदालत में चार्जशीट पेश की। ट्रायल जज, नटराज एस. ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप सिद्ध हो गए हैं और उसे सज़ा सुनाई।





