कर्नाटक
Karnataka में मुकदमा स्थानांतरित करने के ईडी के अनुरोध पर आरोपियों से जवाब मांगा
Mohammed Raziq
25 April 2025 2:59 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर चार आरोपियों को नोटिस जारी किया, जिसमें सोने की तस्करी के मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने धन शोधन निरोधक जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर गौर किया और आरोपियों से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा तथा याचिका को गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।कानून अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को याचिका में अन्य शेष आरोपियों को पक्ष बनाना होगा।फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय ने सरिथ पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश, संदीप नायर और श्री एम शिवशंकर को अपनी याचिका में पक्ष बनाया है।शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से जानना चाहा था कि क्या राजनयिक सामान की भारत में स्कैनिंग की जा सकती है या उन्हें तलाशी से छूट प्राप्त है।
यह 2022 में दायर ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सोने की तस्करी मामले में मुकदमे को केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में मामले की "स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई" संभव नहीं है। ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपियों और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। मामले की एक प्रमुख आरोपी, स्वप्ना सुरेश, जो तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी थी, को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 11 जुलाई, 2020 को बेंगलुरु से एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ हिरासत में लिया था।
एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीमा शुल्क ने 5 जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की जब्ती के साथ रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अलग-अलग जांच की।केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और यूएई वाणिज्य दूतावास के एक अन्य पूर्व कर्मचारी सरिथ पी एस सहित कई लोगों को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
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