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Karnataka कर्नाटक : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) स्थलों के कथित अवैध आवंटन की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठ के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने मैसूर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जो इस संबंध में शिकायतकर्ता भी हैं, द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को धारवाड़ पीठ से सुरक्षित फैसला सुनाया।
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