कर्नाटक

अमेरिकी कंपनी के पूर्व CEO के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया

Tulsi Rao
17 Jun 2025 11:00 AM IST
अमेरिकी कंपनी के पूर्व CEO के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एकॉन इंक, यूएसए के तत्कालीन अध्यक्ष और सीईओ सूर्य सरीन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह कार्यवाही सीबीआई द्वारा सरीन के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर की गई थी। आरोप पत्र में सरीन पर रक्षा एवियोनिक्स अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीएआरई) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को खराब रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की आपूर्ति करके कथित रूप से धोखा देने का आरोप लगाया गया था।

“यह मामला एक वैश्विक निविदा का है और सफल निविदाकर्ता ने कथित रूप से डीआरडीओ को धोखा दिया है। इसलिए, विदेशी आरोप की जांच में कुछ देरी हुई है।

इस प्रकाश में, मामले में देरी ने कार्यवाही को प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि यह सामान्य कानून है कि केवल देरी से कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी; यह केवल अस्पष्टीकृत देरी है,” अदालत ने कहा।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि यह मामला डेयर, डीआरडीओ और एकॉन इंक के बीच अनुबंध से संबंधित है, इसलिए विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद में आपराधिक कानून को लागू नहीं किया जा सकता। सूर्या सरीन 2007 में एकॉन के अध्यक्ष और सीईओ थे। डेयर और डीआरडीओ ने वीओ-आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजन खरीदने के लिए वैश्विक निविदा अधिसूचित की।

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