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16 फरवरी, 2023 को TNIE में प्रकाशित एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए - यादगीर में दूषित पानी पीने से 2 की मौत, 34 बीमार पड़ गए, कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी एस पाटिल ने जांच का आदेश दिया है।
"कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, जीपी क्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं को बनाए रखना और निगरानी करना ग्राम पंचायत का मूल कार्य है।
हालांकि, जैसा कि टीएनआईई में समाचार से देखा जा सकता है, अनुपुर के ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में संबंधित अधिकारियों की ओर से विफलता/लापरवाही थी। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का कर्तव्य और दायित्व है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में अधिकारियों की ओर से विफलता मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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