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Hubballi, (Karnataka) हुबली, (कर्नाटक): केंद्रीय उपभोक्ता मामले Union Consumer Affairs, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा अभियोजन की अनुमति दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जांच में सहयोग करना चाहिए। हुबली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा, "सभी कानूनी और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखने और कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। कानून की एक उचित प्रक्रिया है और कानून अपना काम करेगा।"
केंद्रीय मंत्री जोशी ने मांग की, "सीएम सिद्धारमैया को मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी और न्यायपालिका के साथ सहयोग करना चाहिए और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।" उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल ने मंजूरी देने से पहले पर्याप्त समय लिया था और यह मंजूरी सीएम के खिलाफ गंभीर आरोपों की पृष्ठभूमि में दी गई थी। जोशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सीएम सिद्धारमैया जांच में सहयोग करेंगे। कानूनी कार्रवाई या कानून के बहाने उन्हें जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए।" जोशी ने कहा, "अगर सीएम सिद्धारमैया ने कोई अवैध काम नहीं किया है, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा।
उन्हें आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने दें, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जब कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय हंसराज भारद्वाज ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ मंजूरी दी थी, तो उन्होंने भारद्वाज को कांग्रेस का एजेंट नहीं बताया था। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया।" उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम सिद्धारमैया को पांच साल तक अपने पद पर बने रहने दें। जोशी ने कर्नाटक में राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी निंदा की। एक बड़े घटनाक्रम में, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं के संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। यह घटनाक्रम सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।
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Triveni
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