कर्नाटक
दादी के अंतिम संस्कार में प्रज्वल: वर्चुअली होंगे शामिल, नहीं मांगी पैरोल
Tara Tandi
20 July 2026 1:25 PM IST

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Bengaluru बेंगलुरु: जेल अधिकारियों के अनुसार, पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पैरोल न लेने का फ़ैसला करने के बाद, बेंगलुरु सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी दादी चेन्नम्मा (पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी) के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार (18 जुलाई) को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) के कारण निधन हो गया था। उन्हें बुधवार रात (16 जुलाई) को सांस लेने में तकलीफ़, सीने में जकड़न और उम्र से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बेंगलुरु जेल अधिकारियों ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना ने अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई या पैरोल की कोई अर्ज़ी नहीं दी थी। इसके बजाय, उन्होंने अंतिम संस्कार की रस्मों में वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल होने के लिए जेल अधिकारियों से अनुमति मांगी थी।
जेल अधिकारियों ने मानवीय आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अंतिम संस्कार की कार्यवाही में शामिल होने के उनके अनुरोध को मंज़ूरी दे दी है। पिछले शुक्रवार को गुज़र चुकीं चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार हासन ज़िले में पूरे पारंपरिक सम्मान के साथ किया जा रहा है।
जानकारों के अनुसार, पैरोल न लेने का प्रज्वल का फ़ैसला उनके पिता, पूर्व मंत्री और JD(S) विधायक एच.डी. रेवन्ना की सलाह पर लिया गया था। माना जाता है कि परिवार को लगा कि बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण अंतिम संस्कार में उनकी शारीरिक मौजूदगी से लोगों का ध्यान उन पर जा सकता है और परिवार व अधिकारियों दोनों के लिए असुविधा हो सकती है।
जेल विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की, "कैदी प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, और अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।"
बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने पैरोल या अस्थायी ज़मानत के लिए कोई अर्ज़ी नहीं दी है।
सामान्य परिस्थितियों में, एक दोषी कैदी सज़ा की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी करने के बाद ही पैरोल के लिए पात्र होता है। इसके अलावा, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पैरोल या आपातकालीन रिहाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है और इसके लिए सक्षम अधिकारियों की मंज़ूरी ज़रूरी होती है।
अधिकारियों ने कहा कि अंतिम संस्कार स्थल तक जाने की अनुमति न होने के कारण, प्रज्वल रेवन्ना या तो अपनी कोठरी में दिए गए टेलीविज़न सेट के ज़रिए या जेल प्रशासन द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से अंतिम संस्कार देखेंगे।
प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनकी दादी, चेन्नम्मा को देवे गौड़ा परिवार की मुखिया माना जाता था।
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