
किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के उद्देश्य से, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सी एच प्रताप रेड्डी ने नए साल और क्रिसमस पार्टियों के आयोजकों के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
शीर्ष पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को इन्फैंट्री रोड स्थित अपने कार्यालय में होटलों, क्लबों और अन्य पार्टी आयोजकों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की। उन्होंने उन्हें क्षेत्राधिकार पुलिस और संबंधित अन्य नागरिक एजेंसियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया। अनुमति के लिए आवेदन करते समय आयोजकों को इस बारे में विस्तार से बताना होगा कि वे किस प्रकार के आयोजनों की मेजबानी करेंगे। बिना अनुमति पार्टियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोजकों को यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि आयोजनों में नशीले पदार्थों की अनुमति न हो और बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
पुलिस आयुक्त द्वारा अनिवार्य किए गए निवारक उपायों में शामिल हैं, तलाशी, लाइसेंस होने पर भी हथियार पर प्रतिबंध, उच्च-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, यूपीएस और जनरेटर के माध्यम से पावर बैकअप, स्थानों पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि घटना की जांच के लिए किराए पर लिया गया, लोगों या किसी लावारिस वस्तु के संदिग्ध आंदोलन के बारे में सूचित करने के लिए 112 या न्यायिक पुलिस को डायल करें, घटना के बाद महिला कर्मचारियों को उनके घरों तक छोड़ना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन संचालकों के साथ टाई-अप, क्षमता से अधिक टिकटों की बिक्री से बचना भीड़भाड़ से बचने के लिए पुरुष और महिला दोनों सुरक्षा गार्डों की तैनाती और प्रतिभागियों के साथ अच्छे व्यवहार पर कर्मचारियों को शिक्षित करना। पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि भगदड़ या कोई अन्य अप्रिय घटना होने पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।