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BENGALURU: बेंगलुरु हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर एसआईटी को पेन ड्राइव (जिसमें सेक्स क्लिप थी) वितरण मामले में Former BJP MLA Preetham Gowda पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हालांकि, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि यह जांच को रोकने का मामला नहीं है और जांच एसआईटी के विवेक पर सामान्य तरीके से चल सकती है।
उन्होंने कहा, "जब तक याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करने में विफल नहीं होता, तब तक उसकी गिरफ्तारी और हिरासत नहीं होगी। यह आदेश पुलिस द्वारा खोजी गई किसी भी सामग्री के आड़े नहीं आएगा। याचिकाकर्ता सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जांच एजेंसी के दरवाजे पर रहेगा।"
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Kiran
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