कर्नाटक

पुलिस पर नियंत्रण के लिए PEB को मिलीं और अधिक शक्तियां, राज्य सरकार ने उठाया अहम कदम

Kavita2
17 March 2026 12:00 PM IST
पुलिस पर नियंत्रण के लिए PEB को मिलीं और अधिक शक्तियां, राज्य सरकार ने उठाया अहम कदम
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Karnataka कर्नाटक: सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिन्होंने कोई गलत काम किया है।

कर्नाटक विधानसभा ने 'कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक' पारित कर दिया है, जिसका मकसद पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता लाना है। इसने पुलिस पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) को और ज़्यादा अधिकार दिए हैं।

अब तक, DSP रैंक तक के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सरकारी अनुमति और विभागीय जांच की ज़रूरत होती थी। लेकिन, इस संशोधन विधेयक की वजह से, अगर कोई गलती, लापरवाही या कर्तव्य में कोताही पाई जाती है, तो PEB उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है।

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि पुलिस में लगातार हो रही अनियमितताओं और लोकायुक्त के जाल में फंसने वाले मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह संशोधन ज़रूरी था।

इस नए नियम से, PEB उन अधिकारियों को सीधे सज़ा दे सकेगा जिन्होंने कदाचार, घोर लापरवाही, कर्तव्य में कोताही या नैतिक पतन किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे कार्रवाई की प्रक्रिया तेज़ होगी।समाज कल्याण

विभाग के पूर्व अधिकारी चिन्नमराय्या की अध्यक्षता वाली समिति ने 11 मार्च, 2026 को पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) के प्रमोशन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि वरिष्ठता सूची तैयार करने में आ रही दिक्कतों की वजह से इन प्रमोशन में देरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी।

तारिकेरे से कांग्रेस विधायक जी.एच. श्रीनिवास के एक सवाल का जवाब देते हुए, परमेश्वर ने कहा कि कैडर और भर्ती नियमों के तहत, सीधी भर्ती और प्रमोशन के बीच 20:80 के अनुपात में पद भरे जाएंगे।

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