
Karnataka कर्नाटक : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में 2023 में लगभग 3,878 बच्चों का यौन शोषण किया गया। राज्य में 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 8,929 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 43% यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए और 36% अपहरण के मामले थे। बच्चों के खिलाफ अपराधों की दर में भी पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, जो 2021 से 2023 तक 22% की वृद्धि है।
आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिबंध और कड़ी निगरानी के बावजूद, राज्य में बाल श्रम के 128 और बाल विवाह के 143 मामले दर्ज किए गए।
हालांकि मामलों में वृद्धि एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई माता-पिता अदालत के बाहर मामले सुलझा लेते हैं और इसलिए, दोषसिद्धि की दर कम है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "चूँकि यह बच्चों से जुड़ा है और एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कई माता-पिता इसे लंबा नहीं खींचना चाहते और अदालत के बाहर समझौता करना चाहते हैं।"
इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी होती है। हालाँकि कानून में यह अनिवार्य है कि पोक्सो मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी हो जाए, लेकिन इसका पालन शायद ही होता है, कार्यकर्ताओं ने बताया।





