कर्नाटक

Karnataka: मरुकुम्बी दलित अत्याचार मामले में एक दोषी की मौत

Subhi
26 Oct 2024 2:58 AM GMT
Karnataka: मरुकुम्बी दलित अत्याचार मामले में एक दोषी की मौत
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KOPPAL: गंगावती तालुक के मरुकंबी गांव में अत्याचार के एक मामले में पांच साल की सजा पाए एक दोषी की शुक्रवार को जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामले में अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों बाद यह घटना हुई। मृतक दोषी की पहचान लक्ष्मण भोवी (30) के बेटे रमन्ना के रूप में हुई है। रमन्ना भोवी 2014 में मरुकंबी गांव में हुए अस्पृश्यता के एक मामले में आरोपियों में से एक था, जिसमें उसके और 117 अन्य के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे। 21 अक्टूबर को कोप्पल जिला न्यायालय के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश सी चंद्रशेखर ने फैसला सुनाया कि मामले में 101 लोग दोषी हैं। गुरुवार को 98 दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया, जबकि तीन अन्य को पांच साल की कैद और जुर्माना लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के कुछ ही समय बाद रमन्ना भोवी गंभीर रूप से बीमार हो गया।

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