
Karnataka कर्नाटक : गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य की नगर पालिकाओं और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में 1,200 स्क्वेयर फीट तक के प्लॉट पर बने घरों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) लेने से छूट को मंज़ूरी दे दी गई।
कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1964 के सेक्शन 190 (2-A) के तहत सरकार को मिली शक्तियों के अनुसार, प्लान मंज़ूरी के साथ 1,200 स्क्वेयर फीट तक के प्लॉट पर बनी ग्राउंड + 2 फ्लोर या स्टिल्ट + फ्लोर तक की रिहायशी इमारतों को पज़ेशन सर्टिफिकेट लेने से छूट देने पर सहमति बनी है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 के सेक्शन 310(3) के तहत सरकार को मिली शक्तियों के अनुसार, 1,200 स्क्वेयर फीट तक के प्लॉट पर बनी ग्राउंड + 2 फ्लोर या स्टिल्ट + फ्लोर तक की रिहायशी इमारतों को पज़ेशन सर्टिफिकेट लेने से छूट देने पर सहमति बनी है।





