
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक-गोवा सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग-748 (पुराना एनएच-4ए) के खानपुर तालुक में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग गनेबले टोल प्लाजा पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को खानपुर तालुक के वड्डेबैलु गाँव के कृष्णजी पाटिल, दिनाकर परशुराम मारगले, कृष्ण मल्लप्पा कुंभारा और विवेक रामचंद्र गिरि द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने प्रतिवादियों, अर्थात् केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धारवाड़ के परियोजना निदेशक और बेलगाम के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित कर दी।





