कर्नाटक

विनय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: High Court

Kavita2
16 May 2025 11:30 AM IST
विनय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: High Court
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विधायक विनय कुलकर्णी को जारी समन के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन एकल पीठ ने गुरुवार को विनय कुलकर्णी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी। अंतरिम आदेश के संबंध में ईडी की आपत्ति पर विचार करने से इनकार करने वाली पीठ ने ईडी को विनय कुलकर्णी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। ईडी ने ऐश्वर्या गौड़ा उर्फ ​​नव्याश्री के खिलाफ करोड़ों रुपये के सोने के आभूषणों की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में भी विनय कुलकर्णी को समन जारी किया है।

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