कर्नाटक

सोनू निगम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: HC

Kavita2
16 May 2025 11:12 AM IST
सोनू निगम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: HC
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस गायक सोनू निगम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। सोनू निगम पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम की घटना को कन्नड़ गौरव से जोड़ा है। साथ ही, उन्होंने मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावरा की अवकाशकालीन एकल पीठ ने गुरुवार को मुंबई के रहने वाले सोनू निगम द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान सोनू निगम के वकील ने अनुरोध किया, "सोनू निगम एक प्रसिद्ध गायक हैं और अगर वह जांच के लिए पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, तो नाटकीय घटनाक्रम होने की संभावना है। इसलिए, उन्हें अपना बयान ऑनलाइन या लिखित रूप में दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपील की, "याचिकाकर्ता के बयान से कन्नड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और जब उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी, तभी हम उनके आपत्तिजनक बयान के पीछे के मकसद को जान पाएंगे। इसी तरह, जांच अधिकारियों को भी गहन जांच करने की जरूरत है। अगर सोनू निगम पूछताछ के लिए पेश होते हैं, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस का कर्तव्य है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूछताछ के लिए पेश होने से छूट नहीं दी जानी चाहिए।" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने अभियोजन पक्ष के वकील से पूछा, "वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवेदक का बयान दर्ज करने में क्या समस्या है?" और आदेश दिया, "जांच अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सोनू निगम का बयान दर्ज करना चाहिए। अन्यथा, जांच अधिकारी खुद सोनू निगम के घर जाकर बयान दर्ज करें। इसके लिए होने वाले खर्च को सोनू निगम को वहन करना चाहिए।"

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