कर्नाटक

कल्लड़का प्रभाकर भट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: HC

Kavita2
3 Jun 2025 12:29 PM IST
कल्लड़का प्रभाकर भट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: HC
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता कल्लदका प्रभाकर भट के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। उनके खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने वाले भड़काऊ भाषण देने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने सोमवार को प्रभाकर भट द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई स्वप्रेरणा से एफआईआर और बंटवाल जेएमएफसी कोर्ट में कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम. अरुण श्याम ने कहा, "यह एक दुर्भावनापूर्ण शिकायत है। यह एफआईआर भाषण के 20 दिन बाद दर्ज की गई है।

" "उनके भाषण से कोई भी व्यक्ति भड़का नहीं है और न ही कोई अप्रिय घटना हुई है। प्रभाकर भट के खिलाफ दायर की गई यह शिकायत पुलिस द्वारा बार-बार कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का सबूत है। यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और मामले को रद्द किया जाना चाहिए," उन्होंने पीठ से अपील की। पीठ ने दलीलों पर विचार करने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए राज्य के अतिरिक्त अभियोजक बी.एन. जगदीश को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। इसी तरह अभियोजन पक्ष को भी अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। क्या है मामला?: '12 मई को सुहास शेट्टी की हत्या के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रभाकर भट्ट ने समाज के लिए हानिकारक और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले बयान दिए। इससे जिले में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।' पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता-2023 की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

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