200 मीटर के दायरे में कोई विरोध सभा या आंदोलन की अनुमति नही: पुलिस आयुक्त
शहर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि हिजाब विवाद के बीच, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्कूलों, कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में दो सप्ताह तक किसी भी सभा, विरोध या आंदोलन की अनुमति नहीं है। इस बीच, जैसे ही कर्नाटक में हिजाब विवाद गरमा गया, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को तीन दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, विशेष रूप से उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में जब हिजाब और भगवा स्कार्फ पहने छात्रों ने लड़ाई की और नारे लगाए।
KARNATAKA HIJAB ROW
— Mirror Now (@MirrorNow) February 9, 2022
BIGOTRY DERAILS EDUCATION
Gatherings, agitation, or protests near schools, colleges banned for two weeks, says #Bengaluru Police Commissioner. pic.twitter.com/z8BSHEXzup
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इस मामले में एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने कर्नाटक हिजाब मामले में पक्षकारों से पूछा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि क्या इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है।