
Karnataka कर्नाटक : राज्य पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति की खरीद का पंजीकरण कराते समय विक्रेता और क्रेता के लिए पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। यदि पैन जमा नहीं किया जाता है, तो संपत्ति का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। पंजीयन अधीक्षक एवं आयुक्त मुद्रांक ने 16 तारीख को इस संबंध में सभी जिला पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालयों को परिपत्र जारी किया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि '30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में विक्रेता और क्रेता का विवरण वित्तीय वर्ष के अंत तक आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, "परिपत्र में संपत्ति पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और स्व-घोषणा पत्र का विवरण भी शामिल है। उन सभी विवरणों और सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद ही पंजीकरण पूरा होता है और दस्तावेज सौंपे जाने चाहिए। अन्यथा, दस्तावेज नहीं दिए जाने चाहिए।" इसमें कहा गया है, "विक्रेताओं और खरीदारों को यह जानकारी देने के लिए एक अलग फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें सभी विवरण भरने होंगे। फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करना होगा। स्कैन की गई फाइल को कावेरी-2 सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होगा। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत संपत्ति, लेन-देन, बिक्री और खरीदारों का विवरण फॉर्म 61-ए में आयकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।"





