कर्नाटक
दूसरे पीयूसी परीक्षा हॉल में हिजाब नहीं: कर्नाटक के शिक्षा मंत्री
Ritisha Jaiswal
4 March 2023 2:12 PM GMT
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पीयूसी परीक्षा हॉल
शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने शुक्रवार को कहा कि छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी पीयूसी परीक्षाओं में अपने शैक्षणिक संस्थान की निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना होगा। इसका मतलब है कि छात्र हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हिजाब निर्धारित यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए छात्र इसे परीक्षा हॉल में नहीं पहन सकते। "नियमों का पालन करना होगा। सरकार और शैक्षणिक संस्थान निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, ”नागेश ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया।
हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाले छात्रों के उच्चतम न्यायालय जाने पर उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन तब तक तय नियमों का पालन करना होगा।
नागेश अन्य लोगों के बीच नए प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए एक सॉफ्टवेयर के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या भी कम कर दी गई है।यह पूछे जाने पर कि क्या कदाचार और अन्य अवैधताओं के मामले में निवारक गिरफ्तारी होगी,
नागेश ने कहा कि यह नियमित रूप से किया जा रहा है और जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जहां पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया है, वहीं यह भी सूचीबद्ध किया है कि केवल पांच प्रतिशत आवेदनों का ही फील्ड निरीक्षण किया जाएगा, जिन्हें रेंडम तरीके से चुना जाएगा। हालांकि, यह अनिवार्य किया गया है कि निरीक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पांच सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आवेदकों को मंजूरी के लिए बेंगलुरु आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जिला डीडीपीआई को नवीनीकरण के लिए पत्र और संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। इसके लिए संस्थानों को जियो टैग वाले दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन ऑनलाइन रिकॉर्ड का विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। जियो टैग किए गए रिकॉर्ड जांच के लिए पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध होंगे।
दिन कम
नए विद्यालयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आठ दिन से घटाकर चार दिन कर दिया गया है और प्रक्रिया पूरी करने की अवधि 27 दिन से घटाकर 17 दिन कर दी गई है। प्रथम मान्यता के मामले में आवश्यक दिनों की संख्या को 27 से घटाकर 14 कर दिया गया है और मान्यता के नवीनीकरण के लिए इसे 27 से घटाकर पांच दिन कर दिया गया है।
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