
Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बेंगलुरू-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबासपेट के निकट ओल्ड निजगल में हुए दंगों के आरोपी पूर्व भाजपा केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े को जांच में सहयोग करना चाहिए।
न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने गुरुवार को अनंत कुमार हेगड़े और अन्य द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें डबासपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हाईकोर्ट के वकील एच. पवनचंद्र शेट्टी ने अनुरोध किया, 'आरोपी निर्दोष हैं और इस घटना में शामिल नहीं थे। इसलिए, मामले को रद्द किया जाना चाहिए।' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने पीठ को समझाया, 'यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।'
इसे स्वीकार करते हुए पीठ ने आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसने अभियोजन पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।





