कर्नाटक

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विवाहित महिला का मामला खारिज किया

Subhi
7 Nov 2026 10:59 AM IST
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विवाहित महिला का मामला खारिज किया
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बेंगलुरु: एक महिला द्वारा अपनाए गए एक अनोखे तरीके - शादी करना, परिवार में दरार पैदा करना, एक के बाद एक केस दर्ज करना, फिर समझौता करके पैसे ऐंठना - के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुसैन (47) के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हुसैन पर अपनी पत्नी तबस्सुम (30) से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने का आरोप था। यह तबस्सुम की कुल नौ शादियों में से सातवीं शादी थी।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने हुसैन की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई घटनाओं का क्रम चौंकाने वाला है। एक के बाद एक शादी होती है; वैवाहिक कलह के बाद कानूनी मुकदमे शुरू होते हैं, और कई मामलों में फिर समझौता हो जाता है; जिसके बाद यह वैवाहिक सफर किसी और शादी की ओर बढ़ जाता है।"

न्यायमूर्ति ने आगे कहा, "याचिकाकर्ता का तर्क है कि घटनाओं का यह बार-बार दोहराया जाना महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पैटर्न दिखाता है जिसमें कथित तौर पर आर्थिक लाभ पाने के लिए आपराधिक कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है।"

याचिकाकर्ता ने 2022 में शिकायतकर्ता तबस्सुम से शादी की थी। बताया जाता है कि यह शादी एक आपसी दोस्त के जरिए तय हुई थी। शादी के बाद, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय तक एक ही घर में रहे।

बाद में, दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे, जिससे पति-पत्नी के बीच झगड़े हुए। इसके परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता ने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।

पुलिस ने पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि बाकी लोगों के खिलाफ मामला हटा दिया। निचली अदालत ने इन अपराधों का संज्ञान लिया, जिसके बाद पति ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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