कर्नाटक

प्रज्वल रेवन्ना को फ़ोन उपलब्ध कराने वाले तीन लोगों की ज़मानत याचिका खारिज

Subhi
14 Oct 2026 8:43 AM IST
प्रज्वल रेवन्ना को फ़ोन उपलब्ध कराने वाले तीन लोगों की ज़मानत याचिका खारिज
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बेंगलुरु: मंगलवार को एक स्पेशल कोर्ट ने तीन आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इन पर आरोप है कि इन्होंने बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और एक अन्य आरोपी को मोबाइल फ़ोन सप्लाई किया था। याचिकाकर्ता नवीन कुमार पी उर्फ़ राजू, सेंट्रल जेल के वार्डर प्रकाश महावीर गावड़े और मंजूनाथ उर्फ़ मंजू, क्रमशः आरोपी नंबर 3, 4 और 5 हैं।

"प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता नंबर 3 (जिसका आपराधिक इतिहास है) और याचिकाकर्ता नंबर 2 (जो जेल में एक ज़िम्मेदार अधिकारी है) ने जेल की सुरक्षा में सेंध लगाकर कैदियों को प्रतिबंधित सामान सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाई।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि कथित अपराध याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपियों की मिलीभगत से किया गया था। याचिकाकर्ता एक गंभीर अपराध में शामिल हैं और मामला जेल की सुरक्षा से जुड़ा है।

मामला अभी आगे की जांच के चरण में है और कथित अपराध के तरीके को देखते हुए, इस मामले में विस्तृत जांच ज़रूरी है," मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के जज शिवप्रसाद केबी ने कहा।

उन्होंने ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई थी कि अगर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया तो जांच पर असर पड़ सकता है। 11 अगस्त को सेंट्रल जेल में CCB की तलाशी के दौरान, उस सेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन, एक चार्जर, एक नोटबुक और एक पेन ड्राइव मिली, जहां आरोपी नंबर 1 प्रताप राजू और आरोपी नंबर 2 प्रज्वल रेवन्ना बंद थे।

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