कर्नाटक

कर्नाटक विधानसभा ने पार्क बिल पास किया

Subhi
25 Aug 2026 10:25 AM IST
कर्नाटक विधानसभा ने पार्क बिल पास किया
x

बेंगलुरु: सोमवार को विधानसभा में 'कर्नाटक सरकारी पार्क (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2026' पास हो गया। इससे राज्य सरकार के लिए किसी पार्क या बगीचे के कुल क्षेत्रफल का पांच प्रतिशत तक हिस्सा सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए अलग करने का रास्ता साफ हो गया है।

यह विधेयक 'कर्नाटक सरकारी पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975' में संशोधन करना चाहता है और सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए पार्क की ज़मीन के एक सीमित हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देता है।

संशोधन के तहत, एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार पार्क की ज़मीन को बेच सकती है, पट्टे पर दे सकती है, हस्तांतरित कर सकती है, उपहार में दे सकती है, अदला-बदली कर सकती है, गिरवी रख सकती है या किसी अन्य तरीके से अलग कर सकती है, बशर्ते यह कुल क्षेत्रफल के पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर हो।

विधेयक में पार्कों और बगीचों के भीतर ज़मीन या इमारतों का उपयोग सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए करने का भी प्रावधान है, जिन्हें जनहित में माना जाएगा। पांच प्रतिशत की सीमा में पहले से अलग की गई सभी ज़मीनें शामिल होंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुल सीमा पार न हो। साथ ही, बागवानी विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक और संबंधित उद्देश्यों के लिए किए गए विकास कार्यों को पांच प्रतिशत की पाबंदी से बाहर रखा गया है।

विधेयक बागवानी फार्मों के भीतर मुख्य बागवानी परियोजनाओं के लिए ज़मीन के सीमित उपयोग का विशेष प्रावधान भी करता है। इन परियोजनाओं में पोस्ट-प्रोसेसिंग सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज इकाइयां, बेहतर किस्मों का उत्पादन और कृषि-आधारित उद्योग शामिल हैं, जिनसे स्थानीय किसान समुदाय को सीधे लाभ होता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए जनहित और आवश्यकता को साबित करने वाले लिखित कारण होने चाहिए। इसे हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

यह विधेयक ऐसे समय में पास हुआ है जब इसके एक दिन पहले ही गौतम अडानी ने बेंगलुरु में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी। अडानी समूह उपमुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी बेंगलुरु सुरंग परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला है। हेब्बल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 17 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क के लिए लालबाग की कुछ एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। इस बिल में पहले के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे सड़क चौड़ी करने के लिए इंदिरा गांधी म्यूज़िकल फाउंटेन पार्क की ज़मीन का इस्तेमाल, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लालबाग की ज़मीन का इस्तेमाल, और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर व पार्किंग के लिए कब्बन पार्क के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल।

Next Story