
बेंगलुरु: ST कॉर्पोरेशन घोटाले के आरोप में योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहे BJP सदस्यों के विरोध के बीच, विधानसभा ने गुरुवार को तीन अहम बिलों को मंज़ूरी दी।
पास किए गए बिलों में बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2026; कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (संशोधन) बिल, 2026; और नाडाप्रभु केम्पेगौड़ा हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2026 शामिल हैं।
BDA (संशोधन) बिल में बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) एक्ट, 1976 में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें BDA कमिश्नर की वित्तीय मंज़ूरी देने की शक्तियों में बड़ी बढ़ोतरी और BDA की ज़मीन पर कुछ अनधिकृत कब्ज़ेदारों को नियमित करने के लिए शुल्क में कमी करना शामिल है।
इस संशोधन में अनधिकृत कब्ज़ेदारों के लिए दो साल की समय-सीमा भी तय की गई है। अगर ऐसे कब्ज़ेदार संशोधन लागू होने के दो साल के भीतर इस प्रावधान के तहत जगह का आवंटन नहीं कराते हैं, तो BDA के पास उन्हें हटाने का अधिकार होगा।
बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, जिन्होंने यह बिल पेश किया, ने कहा कि सरकार को लोगों को राहत देने और उन्हें अपनी संपत्तियों के लिए पक्के दस्तावेज़ और पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने की ज़रूरत है।





