
बेंगलुरु: शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को बहुभाषी अभिनेता प्रकाश राज को इस आरोप से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी कि अभिनेता के पास कर्नाटक सहित तीन अलग-अलग राज्यों में कई मतदाता पहचान पत्र थे।
अभिनेता 48वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत के समक्ष पेश हुए, जब अदालत ने कथित तौर पर अदालती नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने एनबीडब्ल्यू वापस लेने के बाद अभिनेता को 4000 रुपये की नकद जमानत राशि देने पर जमानत दे दी। अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को कभी भी समन नहीं भेजा गया था और उन्हें इसके बारे में मीडिया रिपोर्टों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से पता चला।
चूंकि अभिनेता कथित तौर पर पहले के समन और वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे, इसलिए 12 जून को एनबीडब्ल्यू फिर से जारी किया गया था।
अधिवक्ता के दिलीप कुमार ने 2019 में हलासुरू गेट पुलिस स्टेशन में अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिनेता, जिन्होंने बेंगलुरु के शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकन किया है, का नाम तमिलनाडु के दो विधानसभा क्षेत्रों और तेलंगाना के एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में है और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और 125 ए के तहत उल्लंघन है।





