कर्नाटक
kerala: पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़ने पर सख्ती, नियम बदलने की तैयारी
Tara Tandi
16 Jan 2026 11:52 AM IST

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ALAPPUZHA अलप्पुझा: लोगों के अपने पालतू जानवरों को सड़क पर यूं ही छोड़ने के दिन अब खत्म हो गए हैं। सरकार पंचायत राज - म्युनिसिपैलिटी एक्ट में ज़िम्मेदार मालिकाना हक पर एक सेक्शन जोड़ने की योजना बना रही है। लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इस बारे में कानून में ज़रूरी बदलाव करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुत्तों समेत पालतू जानवरों को खाने की कमी, बात न मानने, बीमारी और कमज़ोरी की वजह से सड़क पर छोड़ दिया जाता है।
पहला कदम जानवरों और पक्षियों को पालने के लिए लाइसेंस ज़रूरी करना है। हालांकि कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है, लेकिन कोई भी लोकल अथॉरिटी से इसे लेने और जानवरों के डॉक्टर के सर्टिफिकेट समेत ज़रूरी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़हमत नहीं उठाता। कुछ साल पहले, तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन समेत कई जगहों पर कुत्तों पर चिप लगाने और लाइसेंस लेने के लिए कदम उठाए गए थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आवारा कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव की तैयारी की जा रही है।1. इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 325 और 291 जानवरों की भलाई से जुड़े हैं। सेक्शन 325 के तहत ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जानवरों को मारने या उनके शरीर को काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सज़ा दे सकता है।
2. सेक्शन 291 के तहत अगर कोई पालतू जानवर या पक्षी भागकर आने-जाने वालों पर हमला करता है, तो उसके मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा जुर्म करने पर जुर्माने के अलावा 6 महीने तक की जेल हो सकती है।3. कानून को लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट जानवरों को छोड़ने वालों को ढूंढ पाना है। लाइसेंस मिलने से मालिक की आसानी से पहचान हो सकेगी। नया सेक्शन जुड़ने से उन्हें सज़ा भी मिल सकेगी।
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