कर्नाटक

नए बने घरों को OC से छूट, स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन में आवेदन अनिवार्य

Kavita2
23 Jun 2026 1:00 PM IST
नए बने घरों को OC से छूट, स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन में आवेदन अनिवार्य
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Karnataka कर्नाटक: राज्य सरकार ने नए बने मकानों के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में एक बार की राहत देते हुए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जमा करने की अनिवार्यता से छूट देने का आदेश जारी किया है। यह छूट केवल सीमित शर्तों के तहत लागू होगी।

आदेश के अनुसार, यह सुविधा केवल उन आवासीय मकानों पर लागू होगी जो 31 मई से पहले पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं और जिनका निर्माण 2,400 वर्ग फुट या उससे कम प्लॉट क्षेत्र में हुआ है।

ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनमें नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस छूट का लाभ उठाने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें।

गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिजली वितरण कंपनियां (ESCOMs) 31 मई तक प्राप्त आवेदनों की तत्काल जांच शुरू करेंगी। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मकान मालिक की मौजूदगी में तैयार भवनों का निरीक्षण करें।

निरीक्षण के दौरान अधिकारी घरों की जियो-टैग की गई तस्वीरें लेंगे, जिनमें तारीख, समय और लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दर्ज होंगे। इन सभी रिकॉर्ड को सिस्टम में अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।

सरकार का कहना है कि इस कदम से उन नागरिकों को राहत मिलेगी जो निर्माण पूरा होने के बावजूद OC प्रक्रिया के कारण स्थायी बिजली कनेक्शन लेने में देरी का सामना कर रहे थे। साथ ही, यह व्यवस्था प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रूप से अधिक पारदर्शी बनाएगी।

ऊर्जा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और आवेदनों की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

इस फैसले को आम उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी कदम माना जा रहा है, जिससे नए बने घरों में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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