कर्नाटक

लापरवाही से वाहन चलाना: अपराधी को 6 महीने की जेल

Kavita2
18 Jun 2025 1:44 PM IST
लापरवाही से वाहन चलाना: अपराधी को 6 महीने की जेल
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Karnataka कर्नाटक : न्यायाधीश अनुपमा डी. ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्णमूर्ति की मौत के लिए जिम्मेदार चालक श्रीधर को छह महीने की जेल और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

2022 में हुई इस दुर्घटना के संबंध में गुब्बी पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 (ए) और 279 के तहत मामला दर्ज किया था।

सरकार की ओर से अधिवक्ता निरंजन ने पैरवी की।

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