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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से एकतरफापन पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कभी भी दो प्रश्न पत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर समान नहीं कहा जा सकता।
पीठ ने यह आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।





