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Bengaluru बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साले बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमयूडीए मामले के एक आरोपी मल्लिकार्जुन स्वामी एक नोटिस के बाद ईडी अधिकारियों के समक्ष यहां उनके कार्यालय में पेश हुए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 साइटों के आवंटन में अवैधता के आरोप हैं। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य का नाम मैसूर लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को एक विशेष अदालत के निर्देश पर दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज किया गया है। 30 सितंबर को ईडी ने लोकायुक्त एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की।
पिछले महीने ईडी ने मामले के सिलसिले में मैसूर में एमयूडीए कार्यालय और बेंगलुरु सहित कुछ अन्य स्थानों पर तलाशी ली थी। सिद्धारमैया 6 नवंबर को मामले में पूछताछ के लिए जारी समन के जवाब में मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए थे। एमयूडीए साइट आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) के एक अपमार्केट क्षेत्र में 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे एमयूडीए ने "अधिग्रहित" किया था। एमयूडीए ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां उन्होंने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।यह आरोप लगाया गया है कि मैसूरु तालुक के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वेक्षण संख्या 464 में इस 3.16 एकड़ भूमि पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हालाँकि, जब कथित घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन गया, तो पार्वती ने MUDA को उन्हें आवंटित 14 साइटों को रद्द करने के लिए लिखा और MUDA ने इसे स्वीकार कर लिया।
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