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Mysuru मैसूर: पूर्व राजपरिवार के सदस्य और मैसूर-कोडागु के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा (वाईकेसी) वाडियार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बयान दिया था कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में ‘अनियमितताओं’ के चलते 300 करोड़ रुपये की 142 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। लोकायुक्त मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा मैसूर में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी मामले की जांच कर रहा है। यह एफआईआर एमयूडीए में कथित घोटाले के संबंध में दर्ज की गई है, जिसमें सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं। यह मामला सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को वैकल्पिक विकसित भूमि पर 50:50 अनुपात में मुआवजे के रूप में 14 साइटों के आवंटन से संबंधित है। यह भूमि पार्वती की उस भूमि के बदले में है जिसे पहले एमयूडीए ने विकसित किया था। मैसूर में शनिवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वाईकेसी वाडियार ने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि MUDA में घोटाला हुआ है।
"घोटाला सामने आने के तुरंत बाद हमने सीएम के इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब, जबकि ईडी ने जांच की है और अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है। सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए और निष्पक्ष जांच में सहयोग करना चाहिए। जांच के बाद, अगर यह साबित हो जाता है कि वह निर्दोष हैं, तो वह फिर से पद संभाल सकते हैं," वाडियार ने कहा।
सीएम के इस्तीफे के लिए भाजपा लड़ेगी
उन्होंने कहा, "भाजपा सीएम के इस्तीफे के लिए अपनी लड़ाई फिर से शुरू करेगी, क्योंकि यह MUDA को साफ करने की दिशा में पहला कदम है। MUDA को पूरी तरह से साफ होने में अभी दो साल और लगेंगे।" आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत के आधार पर 25 सितंबर, 2024 को निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के निर्देश के बाद लोकायुक्त ने 27 सितंबर, 2024 को मामला दर्ज किया था।
क्या है मामला?
कृष्णा की शिकायत के अनुसार, देवराजू ने 25 अगस्त, 2004 को बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी को जमीन बेची थी। इसे कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि में बदल दिया गया था। 6 अक्टूबर, 2010 को स्वामी ने अपनी बहन पार्वती को जमीन उपहार में दे दी। उन्होंने 2014 से MUDA को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें MUDA द्वारा अधिग्रहित उक्त भूमि के लिए मुआवजे की मांग की गई। 12 दिसंबर, 2021 को तत्कालीन MUDA आयुक्त डी बी नटेश ने 50:50 के अनुपात में वैकल्पिक विकसित क्षेत्र पर 14 साइटें आवंटित कीं। लोकायुक्त और ईडी मामलों तथा उसके बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर पार्वती ने 3 अक्टूबर को सभी 14 साइटों को MUDA को वापस कर दिया।
सिम्हा पर
भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा को निष्कासित करने की याचिका के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, वाडियार ने कहा, "ऐसा लगता है कि पूर्व सांसद के हालिया कार्यों से कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो सकता है। पिछले तीन महीनों में उनके बयानों और कुछ घटनाओं ने कार्यकर्ताओं को परेशान किया होगा। इसलिए, उन्होंने एक याचिका प्रस्तुत की है"।
उन्होंने कहा, "पार्टी के नेता पत्र पर फैसला करेंगे। लेकिन, व्यक्तिगत रूप से, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी छोड़े। कर्नाटक में एक विपक्षी दल के रूप में, हमें एकजुट रहना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए। आंतरिक संघर्ष और असंतोष नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए"।
बेंगलुरू पैलेस
बेंगलुरू पैलेस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए, वाडियार ने कहा, "कई वर्षों से पैलेस और कर्नाटक सरकार के बीच कानूनी संघर्ष चल रहा है। राजनीति में मेरे प्रवेश ने इसे नहीं बढ़ाया"।
उन्होंने कहा, "संघर्ष तब शुरू हुआ जब सिद्धारमैया दशकों पहले पहली बार उपमुख्यमंत्री बने थे। सरकार द्वारा महल को निशाना बनाए जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें हमेशा निशाना बनाया जाता रहा है। हम हर चीज का कानूनी तरीके से सामना करेंगे।"
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Triveni
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