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Karnataka कर्नाटक: एक बड़े घटनाक्रम में, कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, सूत्रों ने पुष्टि की। एफआईआर में सीएम सिद्धारमैया को पहले आरोपी, उनकी पत्नी पार्वती को दूसरे आरोपी और उनके बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी को तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था। लोकायुक्त एडीजीपी मुनीश हरबिकल द्वारा मामले की कानूनी जानकारी स्पष्ट करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। मैसूर लोकायुक्त एसपी ओदेश ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया था कि सीआरपीसी या बीएनएसएस में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
आईपीएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत विधायकों/सांसदों के लिए एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर लोकायुक्त अधिनियम की धारा 156(3) के तहत मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) को धोखा देने का आरोप लगाया है। आपराधिक प्रक्रिया कानून के तहत मुकदमा दायर किया गया था।
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Usha dhiwar
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