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बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED), बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने 21 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य से जुड़े MUDA घोटाले के मामले में 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिसमें छह अवैध रूप से आवंटित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइटें, तीन अन्य अचल संपत्तियां और एक कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं, जिनका बाज़ार मूल्य 20.85 करोड़ रुपये है।
ED ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस मामले में अब तक 460 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति अटैच की गई है। ED ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस द्वारा MUDA द्वारा साइटों के अवैध आवंटन से जुड़े बड़े पैमाने पर घोटाले के मामले में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।
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